देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा पा चुके पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने विशेष अदालत के इस फैसले के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में चुनौती याचिका दायर की है।
तीन सदस्य वाली एक विशेष अदालत पीठ ने 76 वर्षीय मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई हुई है। इससे पहले मुशर्रफ ने लाहौर उच्च न्यायालय का दरवाजा इस विशेष अदालत के गठन के खिलाफ खटखटाया था।
मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में मौत की सजा
पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ को इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने संविधान बदलने के लिए देशद्रोह के मामले में 17 दिसंबर को मौत की सजा सुनाई थी। वह पहले ऐसे सैन्य शासक हैं जिन्हें देश के अब तक के इतिहास में मौत की सजा सुनाई गई है। पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने 76 वर्षीय मुशर्रफ को लंबे समय से चल रहे देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई।