प्रदेश के प्रत्येक जरूरतमंद पात्र परिवार को दो जून की रोटी मुहैया करना राज्य सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। प्रदेश में 5.46 करोड़ हितग्राहियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत रियायती दर पर राशन मुहैया कराने का काम राज्य सरकार कर रही है। इससे भी आगे बढ़कर मध्यप्रदेश शासन के अक्टूबर 2019 में 22 हजार राशन दुकानों को आधार-आधारित राशन वितरण व्यवस्था (Ae-PDS) से जोड़ दिया गया। इस व्यवस्था से ऐसे सभी गरीब हितग्राही जो रोजगार की तलाश में किसी अन्य कारणों से एक शहर से दूसरे शहर चले जाते है वह व्यक्ति उस शहर की किसी भी दुकान से अपना राशन Ae-PDS से ले सकता है। इसका अभी तक लाभ 76.93 लाख परिवार इसका लाभ उठा चुके है। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि केन्द्र सरकार इस योजना को लागू करने पर विचार कर रही है। उससे पहले मध्यप्रदेश सरकार ने कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसके साथ ही 17 दिसम्बर 2018 को प्रदेश में नई सरकार का गठन जिन 'वचनों' के साथ किया गया था उनकी पूर्ति भी पूर्ण-प्रतिबद्धता क साथ की जा रही है। मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत सम्मिलित हितग्राहियों के भोजन में प्रोटीन एवं अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना लागू की गई, जिसे अंतर्गत चना की वितरण दर 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर निर्धारित है। पात्रता प्रति सदस्य एक किलो एवं अधिकतम चार किलो प्रति परिवार है। हर महीने 117 लाख 47 हजार पात्र परिवारों को 40 हजार 793 मेट्रिक टन का आवंटन दिया गया है। शक्कर वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवार के रूप में चिन्हित अन्त्योदय अन्न योजना के 16 लाख 39 हजार 993परिवारों को 20 रू. प्रति किलो की दर से एक किलो शक्कर प्रतिमाह प्रति परिवार वितरण माह मार्च, 2019 से प्रारम्भ किया गया है, जिस पर राज्यसरकार द्वारा रू. 3 हजार 224 प्रति टन के मान से अनुदान दिया जा रहा है।
प्रदेश में सशक्त बनती सार्वजनिक वितरण प्रणाली