- मुआवजे का मामला नीतिगत फैसले से जुड़ा-HC
- BJP के नंद किशोर गर्ग ने की थी याचिका दाखिल
पिछले दिनों नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा में घायलों को दिल्ली सरकार की ओर से दिए जाने वाले मुआवजे के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से दिया जा रहा मुआवजे का मामला नीतिगत फैसले से जुड़ा हुआ है, ऐसे मामले में कोर्ट फिलहाल किसी तरह के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं समझता.
दिल्ली सरकार की ओर से हिंसा में घायलों को दिए जाने वाले मुआवजे पर दाखिल याचिका में कहा गया था कि दिल्ली सरकार किस प्रक्रिया के तहत मुआवजा घायलों को दे रही है.